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जिला विधिक सेवा प्राधिरकण।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र
प्रेस- विज्ञप्ति
जिला विधिक सेवा प्राधिरकण,

सोनभद्र द्वारा संचालित एल.ए.डी.सी.एस काउन्सिल असहाय बंदियों के लिए सकारात्मक पहल
आज दिनांक 07.02.2026 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश एस.सी0एस0टी0 एक्ट सोनभद्र श्री आबिद शमीम द्वारा एन.सी0बी0 अपराध सं0-1/2024 धारा- 8/20/25/29 एन0 डी0पी0एस0 एक्ट नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो शाखा गोरखपुर द्वारा माननीय न्यायालय में परीवाद पत्र पर निर्णय सुनाते हुए जिसमे 05 अभियुक्त सर्वेश सिंह, अविरल सिंह, शुभम त्रिपाठी, राकेश यादव उर्फ लुटूटर मनीष तिवारी, को दिनांक 19.07.2024 को लोढी टोल प्लाजा से 825 किलो ग्राम गांजा मय वाहन सी.जी. 04 पी.पी. 1768 के साथ गिरफ्तार किया गया था। उक्त मामले में अभियुक्तगण शुभम त्रिपाठी और राकेश यादव की तरफ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा डिप्टी चीफ, एल.ए.डी.सी. श्री सत्यारमण त्रिपाठी को मुकदमे की पैरवी हेतु नियुक्त किया गया उक्त दोनो बंदियों को विचारण पश्चात साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया तथा अभियुक्तगण सर्वेश सिंह, अविरल सिंह को दोषसिद्ध पाते हुए 10 साल का कारावास और 01 लाख के रूपये से दण्डित किया गया।
यह जानकारी श्री राहुल सिविल जज सी0डी0/सचिव(पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दी गयी।

दिनांकः- 07.02.2026                                         
                                                                  

सिविल जज सी0डी0/सचिव(पूर्णकालिक)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सोनभद्र

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