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गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर दीपू रावत दोषी करार, 2 वर्ष की कैद व ₹5 हजार जुर्माना।


गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर दीपू रावत दोषी करार, 2 वर्ष की कैद व ₹5 हजार जुर्माना।


सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) हरिकेश कुमार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गैंग लीडर दीपू रावत को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
अभियोजन के अनुसार, 10 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय की तहरीर पर अनपरा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि दीपू रावत अपने सहयोगी रविशंकर के साथ संगठित गिरोह चलाता था और चोरी, धोखाधड़ी तथा आर्म्स एक्ट सहित कई मामलों में संलिप्त रहा है। गिरोह पर लोगों में भय पैदा कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने का भी आरोप था।
विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने दीपू रावत के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने प्रभावी पैरवी की।

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