
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र पुलिस को दिया कड़ा आदेश, 7 अक्टूबर तक एफआईआर पेश करने का निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालयआपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 21454/2025Smt Gayatri Deviबनाम…..याचिकाकर्ता(ओं)उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य…..प्रतिवादी(ओं)याचिकाकर्ता(ओं) के वकीलOm Prakashजी.ए.प्रतिवादी(ओं) के वकीलकोर्ट नं.-42माननीय जे.जे. मुनीर, जे.माननीय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, जे.पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र, क्षेत्राधिकारी, सोनभद्र, जिला-सोनभद्र और स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन-बभनी, जिला-सोनभद्र को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाता है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137(2), 87, 115(2), 351(3) और 352 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) और 3(2)(वी) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0129/2025 को जन्म देने वाली हस्तलिखित एफआईआर, पुलिस स्टेशन-बभनी, जिला सोनभद्र, चेक एफआईआर के साथ 07.10.2025 को या उससे पहले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए।सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अगली निर्धारित तिथि तक अपना हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि पीड़िता, जिसका पांचवें और छठे प्रतिवादियों द्वारा अपहरण किया जाना बताया गया है, को अब तक क्यों नहीं बरामद किया गया है।07.10.2025 को ताजा रखें।यह आदेश रजिस्ट्रार (अनुपालन) द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र, क्षेत्राधिकारी, सोनभद्र, जिला-सोनभद्र और थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन-बभनी, जिला-सोनभद्र को 48 घंटे के भीतर सूचित किया जाए।22 सितंबर, 2025



